देश के हर किसान के खेतों में पानी की समस्या को हल करने के लिए समय-समय पर कई योजनाएं तैयार की गई है। इसी प्रकार 2015 में देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना” का आरंभ किया गया। “हर खेत को पानी” इस विचार को ध्यान में रखते हुए इस योजना का आरंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खेतों के लिए सिंचाई व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
किसानों द्वारा खेतों में जो भी सिंचाई उपकरण लगाए जाएंगे, उसके लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ किसानों को नए सिंचाई उपकरणों की जानकारी, इस्तेमाल करने की विधि और सिंचाई प्रबंधन की सारी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2021 के लिए किया गया बजट (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana 2021: Budget)
- इस योजना के लिए सरकार द्वारा लगभग 50,000 करोड़ का बजट रखा गया है।
- Drip सिंचाई के लिए 26 लाख रुपए निश्चित किए गए हैं।
- Sprinkler सिंचाई के लिए 55 लाख रुपए का अनुदान निश्चित किया गया है।
- इन उपकरणों के लिए कुल मिलाकर 81 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है।
- अन्य व्यवस्थाओं के लिए99 लाख रुपए की राशि तय की गई है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2021 के लाभ (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana 2021: Benefits)
- इस योजना के अंतर्गत सिंचाई के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- सिंचाई के लिए जो भी उपकरण किसान अपने खेतों में लगाना चाहते हैं, उन उपकरणों को खरीदने के लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- हर वर्ग से संबंधित किसान को इस योजना के तहत लाभ पहुंचाया जाएगा।
- किसानों को जल प्रबंधन की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी।
- इस योजना के तहत उपकरण खरीदने के लिए 75% अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाएगा।
- 25% राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- इस योजना से 40 से 50% पानी की बचत होगी।
- किसानों को नए उपकरणों की जानकारी भी दी जाएगी ताकि वह जल प्रबंधन, जल सिंचाई की नई-नई तकनीकों से अवगत हो पाएं।
- सहकारी समिति, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रस्ट, इनकॉरपोरेटेड कंपनी और किसानों के ग्रुप को भी लाभ पहुंचाया जाएगा।
- जिन किसानों ने जमीन लीज पर ले रखी है, उन किसानों को भी इस योजना के तहत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड खेती करने वाले किसानों को भी लाभ प्रदान किया जाएगा।
- कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होगी।
- किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2021 योजना का उद्देश्य (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana 2021: Objectives)
“हर खेत को पानी” “more crop one drop” सुविचार ध्यान में रखते हुए इस योजना का आरंभ किया गया है। सरकार का उद्देश्य यही है कि किसी भी किसान को सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर ना होना पड़े। हर किसान अपनी फसल के हिसाब से सिंचाई कर पाए। इसलिए जो भी उपकरण लगाना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, उन उपकरणों को खरीदने के लिए सरकार किसानों को सब्सिडी प्रदान करेगी।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2021 पंजीकरण प्रक्रिया (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana 2021: Registration Process)
इस योजना का पंजीकरण करवाने के लिए अभी आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है परंतु आधिकारिक वेबसाइट उपलब्ध करवाई गई है, जहां से किसानों को इस योजना से जुड़ी जानकारी अथवा भविष्य में आवेदन करने की तिथि का पता चल जाएगा।
ऑफिशियल वेबसाइट:- https://pmksy.gov.in/
जब भी पंजीकरण शुरू होगा, तब आवेदक को इस लिंक पर जाकर आवेदन करना होगा और आवेदन करने के बाद विभागीय अधिकारियों द्वारा एक सूची तैयार की जाएगी। इसी सूची के तहत लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जाएगा।
पानी की बचत, पानी के प्रबंधन और किसानों की सिंचाई समस्याओं संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना” लागू की गई। इस योजना से किसानों को हर प्रकार की सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी।
इसलिए हर किसान को दिए गए लिंक पर जाकर यह चेक करते रहना चाहिए कि पंजीकरण प्रक्रिया कब आरंभ होगी। पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ होते ही हर किसान को अपना नाम जरूर दर्ज करवाना चाहिए।
इससे उनकी सिंचाई संबंधी हर प्रकार की समस्याएं हल हो जाएंगी, सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2021 आवश्यक दस्तावेज (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana 2021: Required Documents)
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी, राशन कार्ड
- जमीन की जमाबंदी
- जमीन से आधारित अन्य दस्तावेज
- बैंक खाता अथवा बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2021 के आवेदन के लिए पात्रता (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana 2021 Eligibility)
- भारत देश के सब राज्यों से संबंधित किसान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- हर वर्ग से संबंधित किसान इस योजना के तहत पंजीकरण कर सकते हैं।
- किसान के पास कृषि योग्य भूमि और जल स्रोत होना अनिवार्य है।
- जमीन से संबंधित दस्तावेज जमा करवाने आवश्यक हैं।
- कम से कम 7 सालों तक लीज़ एग्रीमेंट पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसानों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा।
- किसानों काअपना बैंक खाता होना अनिवार्य है।

