सरकार द्वारा राज्य के किसानों के आर्थिक हालातों को देखते हुए पेंशन योजना आरंभ की गई है| उत्तराखंड किसान पेंशन योजना 2019 के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले किसानों को 1000 रुपए प्रतिमाह तक की पेंशन सरकार द्वारा प्रदान करवाई जाएगी|
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना का कई किसानों को लाभ मिलेगा| सरकार द्वारा पेंशन केवल उन्हीं किसानों को प्रदान करवाई जाएगी जो किसान स्वयं की भूमि पर खेती कर रहे हैं| जो किसान किसी अन्य स्रोत से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं| वह इस पेंशन योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे|
यदि किसान पेंशन लगने के बाद खेती नहीं करते हैं तो सरकार द्वारा उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी| उत्तराखंड किसान पेंशन योजना (Uttarakhand Kisan Pension Yojana) के लिए ऑनलाइन आवेदन (Apply Online) की प्रक्रिया आप नीचे देख सकते हैं तथा आवेदन कर सकते हैं|
पात्रता
- आवेदनकर्ता की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए|
- आवेदन करने वाला किसान उत्तराखंड का स्थाई निवासी होना चाहिए|
- उसके पास 4 एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए|
- यदि किसान किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ ले रहा होगा तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता|
- 4 एकड़ से ज्यादा भूमि वाले किसान इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे|
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना 2019 के लिए जरूरी दस्तावेज
- भूमि के दस्तावेज होने चाहिए|
- आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड (Aadhaar Card) होना चाहिए|
- बैंक खाते की पासबुक (Bank Passbook)
- पासपोर्ट साइज फोटो|
- जमीन का शपथ पत्र (Affidavit) होना चाहिए|
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र कैसे करें
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको किसान पेंशन योजना का प्रार्थना पत्र डाउनलोड करना होगा|
- आपके पास इस प्रकार का फॉर्म डाउनलोड होगा जैसा कि ऊपर चित्र में दर्शाया गया है|
- इस फॉर्म में अपनी सही जानकारी ध्यानपूर्वक भरे|
- फॉर्म भरने के बाद इस पर ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (VDO) के हस्ताक्षर करवाने होंगे|
- इसके बाद फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज लगाकर फॉर्म मुख्य कृषि अधिकारी के पास जमा करवा दें|
