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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उठाएं लाभ, छोटे किसानों को मिलेगी 80 फीसदी तक सब्सिडी

Posted on August 23, 2021August 23, 2021 By User No Comments on प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उठाएं लाभ, छोटे किसानों को मिलेगी 80 फीसदी तक सब्सिडी

एक बार आवेदन स्वीकृत होने के बाद, किसानों को लागत पर 80 – 90 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाती है. स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई की सहायता से आप भूमि को समतल किये बिना ही अच्छी तरह से खेतों की सिंचाई कर सकते हैं.

फसल सिंचाई कृषि में एक प्रमुख भूमिका निभाती है. फसल सिंचाई में उन्नत तकनीक का उपयोग कर किसान पानी बचा सकते हैं. इसके दोहरे लाभ हैं – उन्नत मशीनें न केवल कृषि लागत को कम करती हैं, बल्कि किसानों को अच्छी आय भी मिल सकती है. इस बीच कृषि विशेषज्ञों ने उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सहित उन्नत खेती की जानकारी दी है.

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कम पानी में फसल की सिंचाई की जा सकती है. इसके लिए किसान स्प्रिंकलर विधि अपना सकते हैं. उल्लेखनीय है कि स्प्रिंकलर पाइप खरीदने पर भी किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत सब्सिडी मिलेगी. पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत सामान्य किसानों को 80% सब्सिडी प्रदान की जाती है.

यूपी में पहले आओ पहले पाओ

गौरतलब है कि इस योजना में पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत को लागू किया गया है. दिलचस्प बात यह है कि किसान इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. किसानों को पंजीकृत फर्म से स्प्रिंकलर पाइप खरीदने के बाद बिल के साथ आवेदन कार्यालय में जमा करना होगा.

किसानों को मिलेगा 80-90 फीसदी अनुदान

एक बार आवेदन स्वीकृत होने के बाद, किसानों को लागत पर 80 – 90 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाती है. स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई की सहायता से आप भूमि को समतल किये बिना ही अच्छी तरह से खेतों की सिंचाई कर सकते हैं. यह प्रणाली ढलानों और कम ऊंचाई पर सिंचाई के लिए बहुत प्रभावी मानी जाती है. इस विधि से लहसुन, अदरक, फूलगोभी, पत्ता गोभी, आलू, मटर, प्याज, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, मूंगफली, सरसों, पत्तेदार सब्जियां, दाल, चाय और नर्सरी की सिंचाई की जा सकती है. इससे फसल का अच्छा उत्पादन होता है.

इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ट्रस्ट, सहकारी समिति, इंकॉर्पोरेटेड कंपनियां, उत्पादक कृषकों के समूहों के सदस्यो और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जायेगा. Pradhanmantri Krishi Sinchayee Yojana 2021 के तहत केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत 50000 करोड़ रूपये की धनराशि निर्धारित की है.

किन्हें मिलेगा लाभ

  1. इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानो के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए .
  2. इस योजना इस योजना के पात्र लाभार्थी देश के सभी वर्ग के किसान होंगे .
  3. PM Krishi Sinchai Yojana के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ट्रस्ट, सहकारी समिति, इंकॉर्पोरेटेड कंपनियां, उत्पादक कृषकों के समूहों के सदस्यो और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जायेगा.
  4. पीएम कृषि सिचांई स्कीम 2021 का लाभ उन संस्थानों और लाभार्थियों को  मिलेगा जो न्यूनतम सात वर्षों से Lease Agreement के तहत उस भूमि पर खेती करते हो. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से भी यह पात्रता प्राप्त की जा सकती है.

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2021 के दस्तावेज़

  1. आवेदक का आधार कार्ड
  2. पहचान पत्र
  3. किसानो की ज़मीन के कागज़ात
  4. जमीन की जमा बंदी (खेत कि नकल)
  5. बैंक अकाउंट  पासबुक
  6. पासपोर्ट साइज फोटो
  7. मोबाइल नंबर
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