उत्तराखण्ड सरकार ने प्रसव से पूर्व महिलाओं व कन्या शिशुओं के पोषण व अतिरिक्त देखभाल के लिए व राज्य में महिलाओं की स्तिथि को बेहतर बनाने के लिए “मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की। इसके अंतर्गत बेटी होने पर प्रत्येक परिवार को रोजाना काम में आने वाले आवश्यक सामानों की किट दी जाएगी। मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड महालक्ष्मी योजना शुरू की गयी इस योजना के तहत 50 हजार महिलाओं को लाभ मिलेगा।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी द्वारा शनिवार 17 जुलाई 2021 को देहरादून मुख्यमंत्री आवास के जनता दर्शन हॉल में “उत्तराखंड महालक्ष्मी योजना” का शुभारम्भ किया गया इस योजना के शुभारम्भ के अवसर पर महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य भी उपस्थित रही।रेखा आर्य ने कहा – की हमें बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए दोहरी मानसिकता को खत्म करना है। बेटियों को प्रोत्साहित करना जरुरी हैं इस समाज में महिलाओं और पुरुषो का सामान महत्व हैं इसलिए भेद भाव की सोच को समाप्त करना हैं। इस मौके पर देहरादून के अलग-अलग क्षेत्रों से आयी महिलाओं को महालक्ष्मी किट वितरित की गयी। मुख्यमंत्री ने कहा जिन लोगो को इस किट की आवश्यकता है उन तक अच्छी और गुणवत्तायुक्त चीज़ें पहुंचनी चाहिए। पहले दिन 16 हज़ार से अधिक महिलाओं और नवजात कन्याओं को इस योजना से लाभवन्तित किया गया।
“मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना” में मिलने वाली महालक्ष्मी किट में गर्भवती महिला के लिए – बादाम, गिरी, सुखी, कुमाउँनी, अखरोट, छुआरा, दो जोड़ी मोज़े, तौलिया, गरम कम्बल, शॉल, बेडशीट, सेनेटरी नैपकिन, सरसों का तेल, नेल कटर,नहाने व कपडे धोने का साबुन।
शिशु के लिए – कपड़े, सूती लंगोट के कपड़े, कॉटन का तौलिया, बेबी पाउडर, रबर शीट, शिशु के लिए कम्बल, टीकाकरण कार्ड, स्तनपान पोषाहार कार्ड।
“मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना” के तहत गर्भवती महिला के प्रसव के बाद मातृ व कन्या शिशु के पोषण और देखभाल के लिए महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जाएगी इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिल सकेगा जिनकी पहले दो बालिका हुई या फिर जुड़वाँ बालिकाएं हुई इस अवसर पर महिला तथा नवजात शिशु को यहाँ किट उपलब्ध की जाएगी।
“मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के आवेदन लिए – स्थायी निवासी होना आवश्यक हैं, आंगनबाड़ी केंद्र में रजिस्ट्रेशन, MCP कार्ड की प्रतिलिपि, प्रसव प्रमाण पत्र या आशा व डॉक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की प्रतिलिपि, प्रथम, द्वितीय या जुड़वाँ कन्या के जन्म हेतु स्वप्रमाणित घोषणा तथा आयकरदाता न होने का प्रमाण पत्र।
“मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना” का संचालन नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा किया जायेगा। इस योजना का आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर वह से आपको आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा जिसको भर कर व आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म में लगाकर उसे आंगनवाड़ी केंद्र में जमा करना होगा। यह आवेदन पत्र लाभार्थियों द्वारा निःशुल्क प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदन के 1 महीने पश्चात् मुख्यमंत्री द्वारा संचालित महालक्ष्मी योजना से माँ व बेटी को महालक्ष्मी किट प्राप्त हो जाएगी।
