कोरोना महामारी के चलते कई पीड़ित कोरोना से संक्रमित हुए और कई लोगो की कोरोना से मृत्यु हो गयी कारण उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उन पीड़ितों के लिए “उत्तराखण्ड वात्सल्य योजना” चलाई गयी हैं। ऐसे स्तिथि में कई बच्चे ऐसे है जिन्होंने अपने माता और पिता दोनों को खो दिया यह सरकारी योजना उन्ही बच्चो के लिए चलायी गयी है जिससे ऐसे बच्चो को आर्थिक लाभ मिल सके।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा “मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना” 9 जून 2021 को राज्य में उन बच्चों के लिए शुरू की गयी जिनके माता- पिता की मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हुई। इस योजना द्वारा ऐसे सभी बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत बच्चों को 3000 रूपये प्रतिमाह 21वर्ष की आयु तक प्रदान किये जायेगे। जिससे उनके भरण पोषण व आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी यह सहायता उन बच्चों के कहते में दी जाएगी इसलिए इसके लिए बैंक में खता होना आवशयक है।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत सरकार द्वारा बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान दिया जायेगा। इस योजना को 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक लागू किया गया हैं। देहरादून में ऐसे सभी बच्चों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा हैं जो कोरोना वायरस के कारण अनाथ हो गए हैं। इस डेटाबेस द्वारा अब तक लगभग 200 बच्चों की जानकारी प्राप्त की गयी हैं। इन बच्चों को 5% सरकारी कोटा भी प्राप्त किया जायेगा और पैतृक संपत्ति के लिए भी सरकार द्वारा कुछ नियम बनाये गए हैं जिसमे बच्चों के वयस्क होने तक पैतृक संपत्ति को बेचने का अधिकार किसी को नहीं दिया जायेगा यह जिला अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए official वेबसाइट – wecd.uk.gov.in हैं। इस योजना को प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना आवश्यक हैं तथा कुछ जरुरी दस्तावेज –
आधार कार्ड
बैंक खाते का विवरण
राशन कार्ड
जन्म प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
माता- पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
