उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बच्चियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए हमारी कन्या हमारा अभिमान योजना शुरू की है. पहले इस योजना का नाम नंदा देवी कन्या योजना था. साल 2014 से कन्या योजना के नाम में बदलाव किया गया है.
कन्या भ्रूण हत्या रोकने के उद्देश्य से संचालित हमारी बेटी हमारा अभिमान योजना में हर परिवार की दो पुत्रियों को इसका लाभ मिलता है. लिंग अनुपात की दष्टि से उत्तराखण्ड में एक हजार पुरूषों पर वर्तमान में 962 महिलाएं हैं.
उत्तराखंड में महिला-पुरुष लिंग अनुपात को सुधारने के साथ ही कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से योजना शुरू की गयी है. इसे राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी आगे बढ़ा रही है.
योजना का मुख्य उद्देश्य परिवार एवं समाज में बालिकाओं की स्थिति को सुधारना, बाल विवाह पर रोक, कन्या की बीमारी के इलाज में मदद, संस्थागत प्रसव और जन्म पंजीकरण को बढ़ावा देना, टीकाकरण के प्रति जागरूकता एवं गर्भवती माताओं का शत प्रतिशत पंजीकरण कराना है.
क्या हैं हमारी कन्या हमारा अभिमान योजना के लाभ?
- कन्या शिशु के जन्म के समय 15,000 रुपये की एकमुश्त मदद.
- कन्या के जन्म से एक साल के अंदर किया जा सकता है योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन.
- कन्या शिशु के जन्म के वक्त यह रकम उसके अभिभावक को अकाउंट में डाले जाने वाले चेक के माध्यम से मिलती है.
- पहली किश्त के रूप में पांच हजार का चेक अभिभावकों को दिया जाता है.
- दस हजार रुपये की धनराशि दस साल के लिए एफडी के रूप में लीड बैंक के माध्यम से कन्या, उसके अभिभावकों के संयुक्त खाते में जमा कराई जाती है
इससे पहले नंदा देवी कन्या योजना के तहत बच्चियों के जन्म पर राज्य सरकार की तरफ से 5000 रुपये की मदद का ही प्रावधान था. जब राज्य सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर हमारी कन्या हमारा अभिमान किया तो इसके तहत मदद राशि को बढ़ाकर तीन गुना कर दिया गया.
यदि 18 वर्ष से पूर्व किसी वजह से कन्या की मृत्यु हो जाती है तो यह राशि वापस सरकार के खजाने में जमा करा ली जाती है.
हमारी कन्या हमारा अभिमान योजना का लाभ पाने की शर्त क्या हैं?
- शिशु कन्या के अभिभावक उत्तराखंड के स्थाई निवासी हों.
- शिशु कन्या का जन्म उत्तराखंड के ही किसी अस्पताल या नर्सिंग होम या घर में हुआ हो.
- कन्या के अभिभावक बीपीएल परिवार से आते हों.
- कन्या के अभिभावक की ग्रामीण क्षेत्र में आय 36000 रुपये सालाना, शहरी क्षेत्र में 42000 रुपये सालाना से अधिक न हो.
- कन्या के जन्म से पूर्व माता को स्थानीय आंगनबाड़ी केन्द्र पर पंजीकरण कराना होता है.
- कन्या के जन्म के 60 दिन के भीतर ही योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन करना होता है.
- ऐसे परिवार भी योजना का लाभ उठा सकेंगे, जिनकी बेटियों का जन्म साल 2009 के बाद हुआ है और वे किसी कारण से योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं
हमारी कन्या हमारा अभिमान योजना के लिए किन दस्तावेजों की है जरूरत?
- कन्या के अभिभावकों को खंड विकास अधिकारी द्वारा जारी बीपीएल प्रमाणपत्र
- उत्तराखंड के मूल निवास का प्रमाण पत्र
- कन्या का बर्थ सर्टिफिकेट
हमारी कन्या हमारा अभिमान योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या खंड विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.
