उत्तराखंड किसान पेंशन योजना 2019 को सरकार द्वारा राज्य के किसानों के आर्थिक हालातों को देखते हुए पेंशन योजना को आरम्भ किया गया है। उत्तराखंड किसान पेंशन योजना 2019 के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले किसानों को 1000 रूपये प्रति माह तक की पेंशन सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। कई किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना 2019 सिर्फ उन्ही किसानों को प्रदान की जाएगी जो किसान स्वयं की भूमि पर खेती कर रहे है जो किसान अन्य स्त्रोत से पेंशन प्राप्त कर रहे है वह इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। यदि कोई किसान पेंशन मिलने के बाद खेती करना बंद कर देता है तो सरकार द्वारा उसको पेंशन मिलना बंद हो जायेगा। इस योजना को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र को डाउनलोड करके उसको कृषि अधिकारी के पास जमा करवा कर पेंशन प्राप्त कर सकते है।
उत्तराखंड सरकार ने यह योजना किसानों की मदद करने के साथ ही फसल ख़राब होने पर आर्थिक तंगी दूर करने के लिहाज से की है। यदि कोई किसान 60 साल से अधिक उम्र का है और करीब चार एकड़ जमीन पर खुद खेती कर रहा है और उसे सरकार से किसी अन्य योजना के तहत कोई मदद नहीं मिल रही है तो वह किसान पेंशन योजना का लाभ उठा सकता है।
किसान पेंशन योजना के लिए important documents :-
आधार कार्ड
जमीन के दस्तावेज
जमीन का एफिडेविट
बैंक अकाउंट का विवरण
पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना की अधिक जानकारी प्राप्त करने या आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए Socialwelfare.uk.gov.in पर क्लिक करें। इसके पश्चात् सरकारी website खुल जाएग। जिसमे आप आवेदन पत्र पर क्लिक करेंगे ।
अब 10वें नंबर पर किसान पेंशन योजना पर क्लिक करेंगे जिससे हमें आवेदन पत्र प्राप्त होगा अब अपनी पेंशन के लिए फॉर्म को डाउनलोड कर सकते है।
अपनी पेंशन की वर्त्तमान स्तिथि जानने के लिए आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
Toll free number – 180018045094
